धन आभाव के कारण शिक्षा लेने में असमर्थ छात्रों हेतु निम्न पालिसी के अंतर्गत स्कोलरशिप व लोन देने कि व्यवस्था है |
स्कालरशिप पोलिसी
स्कॉलरशिप कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक दिए जाएंगे
स्कॉलरशिप केवल नगर निगम कन्या विद्यालय और लालचंद स्कूल के विद्यार्थियों को ही दिए जाएगे
स्कॉलरशिप केवल उन्हीं विद्यार्थियों को दिए जाएंगे जिनके माता.पिता रिक्शा चालक मजदूरी ठेला लगाने का कार्य इत्यादि करते हो या जिनके माता.पिता की मासिक आय ₹10000 से अधिक न हो
स्कॉलरशिप ऐसे बच्चों को नहीं दिया जाएगा जिनके माता पिता की अपनी दुकान हो या वेतन से आए ₹10000 प्रति माह से अधिक हो
प्रत्येक कक्षा के बाद एक परीक्षा आयोजित की जाएगी और जिन बच्चों के 80ः से ऊपर नंबर आएंगे वहीं स्कॉलरशिप के पात्र होंगे या 5 सबसे अधिक नंबर प्राप्त करने वाले बच्चों को दिए जाएंगे
स्कॉलरशिप 1 वर्ष के लिए दिया जाएगा
स्कॉलरशिप चेक स्कूल के खाते में सीधा जमा कराया जाएगा
शिक्षा लोन पोलिसी
सोसाइटी का कोई भी सदस्य छात्र ध्छात्रा का नाम संरक्षकए अध्यक्ष अथवा सचिव को अनुमोदित कर सकता है।
प्रपोजल लेकर आने वाले सदस्य की जिम्मेदारी होगी की तय किए गए निश्चित समय पर ऋण वापस आए।
तय समय पर यदि धनराशि वापस नहीं आती है तो प्रपोजल लाने वाले को इस धनराशि को तय समय पर ही चुकाना होगा।
जितनी धनराशि की जरूरत बच्चे को होगी उसका कम से कम 20 परसेंट का भुगतान प्रपोजल लाने वाले को करना होगा।
कम से कम 10 परसेंट का भुगतान स्वयं विद्यार्थी के परिवार को करना होगा।
शेष धनराशि की व्यवस्था प्रपोजल लाने वाला सदस्य अन्य सदस्यों से उनकी इच्छा अनुसार कर सकता है।
परिवार व बच्चे का नाम पूणतः गोपनीय रखा जाएगा।
दिए जाने वाले लोन की सोसाइटी की कोई गारंटी नहीं होगी। अनुमोदन कर्ता ही ऋण चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा।
यह योजना सिर्फ उच्च शिक्षा हेतु ही लागू होगी ।
लोन की राशि सीधे इंस्टिट्यूट अथवा स्कूल को दी जाएगी तथा आवेदन कर्ता को उसकी रसीद की कॉपी सोसाइटी में जमा करानी होगी